खरगोन छोटी कसरावद सूरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर पिता श्री गौकुल सिंह राठौर उम्र-40 वर्ष पद-वाटरमैन एव धर्मेन्द्र सिंह राठौर पिता श्री नैनसिंह उम्र-42 वर्ष व्यवसाय-खेतीबाडी निवासी राममंदिर चौक, छोटी कसरावद को 1लाख रुपए की रिश्वत लेते हुवे लोकायुक्त ने पकड़ा
राजेंद्र देवराय प्रधान संपादक

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवेदक – श्री अंतिम जैन पिता श्री प्रकाशचन्द्र जैन, 47 वर्ष निवासी- समर्थसिटी इंदौर
आरोपी-1 सूरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर पिता श्री गौकुल सिंह राठौर उम्र-40 वर्ष पद-वाटरमैन, ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन एवं सरपंच पति. ग्राम पंचायत छोटी कसरावद निवासी राममंदिर चौक, छोटी कसरावद जिला खरगोन
आरोपी-2 श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर पिता श्री नैनसिंह उम्र-42 वर्ष व्यवसाय-खेतीबाडी निवासी राममंदिर चौक, छोटी कसरावद
खरगोन आवेदक समर्थसिटी इंदौर का रहने वाला है तथा भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। आवेदक एवं आवेदक के मित्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने संयुक्त रूप से अपनी-अपनी माताओं के नाम से ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन के सामने कृषिभूमि खसरा नम्बर 398, माह दिसम्बर 2023 में कय की थी। आवेदक एवं आवेदक के मित्र द्वारा कय की गई कृषिभूमि से लगी हुई शासकीय भूमि है जिस पर एक कच्ची सडक बनी है। उक्त कच्ची सडक आवेदक की कृषि भूमि जाने का रास्ता भी है। अनावेदक श्री सूरजीत सिह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं अनावेदक धर्मेन्द्र सिंह राठौर द्वारा आवेदक की कृषि भूमि से लगी भूमि जिस पर पंचायत के माध्यम से मंदिर के लिये आवंटित करवाने, उसमें पौधारोपण करवाने या सरकारी दुकाने निकलवाने अथवा दशहरे पर रावण जलवाने के लिये स्थान निर्धारित कर देने संबंधित बाते कही जिससे आवेदक के खेत में आने-जाने का रास्ता बंद हो जायेगा। आवेदक की जमीन का रास्ता बंद नहीं करने के एवज में सूरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं धर्मेन्द्र राठौर द्वारा 25,00,000/- रुपये रिश्वत की मांग की गई।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 08.10.2025 को ट्रैपदल का गठन किया गया। आरोपी 1 सूरजीत सिंह राठौर एवं आरोपी-2 धर्मेन्द्र राठौर को आवेदक से प्रथम किश्त की राशि 1,00,000/- रु. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7ए एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर कार्यबाहक प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री कमलेश परिहार, आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल, आरक्षक आशीष नायडू, आरक्षक आशीष आर्य