भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बावनगजा जैन तीर्थ क्षेत्र रेड फ्लाइंग जोन घोषित
बड़वानी 10 जून 2025/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री गुंचा सनोबर ने पुलिस अधीक्षक बडवानी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त सहमत होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत राज्य शासन एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं, तथा सामरिक, धार्मिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से तहसील बडवानी में स्थित जैन धर्म स्थल बावनगजा क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से 2 माह की अवधि के लिए रेड फ्लाइंग जोन घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये है। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह उल्लेखित किया गया है किः-
ऽ बावनगजा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहितयान, ड्रोन, एवं अन्य उडान उपकरणों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ केवल प्रशासनिक अनुमति एवं विशेष सुरक्षा कारणों से ही इन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।
ऽ यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।
ऽ आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराया जावेगा।
ऽ आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।