✓पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के नेतृत्व व दिशा निर्देश में "ऑपरेशन हवालात" के तहत अपहरण के गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा आरोपी शाहबाज पिता इस्माईल खान निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ख़ारिज।*
✓आरोपी शाहबाज खान की सेंधवा शहर के चर्चित अंकुश गुप्ता अपहरण केस में हाई कोर्ट इन्दौर से जमानत खारिज होने पर आरोपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में की गई अपील खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए न्यायालय के समक्ष समर्पण के आदेश।*
✓आरोपी शाहबाज खान शहर थाने का लिस्टेड गुण्डा है, जिसके विरुद्ध अपहरण, आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट के कूल 06 अपराध है पंजीबद्ध।*
✓जमानत आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी शाहबाज खान को सेंधवा न्यायालय ने भेजा जेल।*
नाम आरोपीशाहबाज पिता इस्माईल खान, निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा
*विवरण*
पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के द्वारा जिला बड़वानी में *ऑपरेशन हवालात* चलाया जा रहा है जिसमे जिले के गंभीर अपराधो में जमानत पर रिहा आरोपियों द्वारा पुनः अपराध करने पर जमानत निरस्तीकरण कार्यवाही, लंबित फरार स्थाई, गिरफ्तारी वारंटीयो की धरपकड़ हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारीगण को एक विशेष टीम बनाकर पकड़ने एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
दिनांक 23.10.2019 को फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सेंधवा शहर पर आरोपी गोपाल जोशी, शहबाज खान तथा उनके साथियों के विरुद्ध अपहरण तथा अवैध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें आरोपी शहबाज खान को दिनांक 09.03.2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शहबाज खान की माननीय न्यायालय से सशर्त ज़मानत दिनांक 26.05.2020 को
हुई थी।
जिसके उपरांत दिनांक 05.03.2022 को आरोपी शहबाज और उसके साथियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास एवं अवैध आर्म्स एक्ट का अपराध थाना सेंधवा शहर पर पंजीबद्ध हुआ था, उक्त अपराध में आरोपी शहबाज खान को दिनांक 11.03.2022 को गिरफ्तार किया गया था जिसकी माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर से दिनांक 03.07.23 को जमानत हुई थी ।
शहर थाना प्रभारी द्वारा सनसनीखेज एवं गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा आरोपी शाहबाज खान के पुनः एक गंभीर अपराध कारित करने पर *"ऑपरेशन हवालात"* के तहत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार एवं तत्कालीन एसडीओपी सेंधवा श्री कमल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आरोपी शहबाज पिता इस्माईल खान, निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा द्वारा शहर के चर्चित अंकुश गुप्ता अपहरण काण्ड में जमानत पर रिहा होने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दी गई सशर्त जमानत के आदेशिकाओ का उल्लंघन करने पर आरोपी की उक्त अपराध में जमानत याचिका निरस्त करने हेतु आवेदन तत्कालीन एसडीओपी सेंधवा श्री कमल सिंह चौहान द्वारा दिनांक 24.12.2023 को हाई कोर्ट इन्दौर के समक्ष MCRC नंबर 705/2024 पर पेश किया गया था।
तत्कालीनSDOP सेंधवा श्री कमल सिंह चौहान द्वारा आरोपी शाहबाज खान की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही माननीय हाई कोर्ट इन्दौर में पेश होकर की थी जिस पर माननीय हाई कोर्ट इन्दौर द्वारा आरोपी शाहबाज खान को अपराध क्रमांक 325/2019 में दी गई सशर्त जमानत याचिका निरस्त कर आरोपी को विचारण न्यायालय सेंधवा के समक्ष दिनांक 18.10.24 तक समर्पण करने हेतु आदेशित किया था। किंतु आरोपी शहबाज ने हाई कोर्ट इंदौर के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.01.25 को खारिज करते हुए पुन: विचारण न्यायालय सेंधवा के समक्ष 3 सप्ताह में सरेंडर करने हेतु आदेशित किया, जिसके तहत आज दिनांक 22.02.2025 को आरोपी शाहबाज को सेंधवा जेल दाखिल किया गया।
शहर थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन द्वारा बताया गया कि आपरेशन हवालात के तहत पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के मार्गदर्शन में शहर थाने के गंभीर एवं सनसनीखेज मामलो में जमानत पर रिहा होने के उपरांत पुनः अपराध करने वाले आरोपियों के विरुद्ध जमानत याचिका निरस्त करने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।