: थाना पानसेमल चोरी के आरोपी की त्वरित विवेचना करने वाले प्रधान आरक्षक सुमित मीणा एवं टी आई वगेन की सूक्ष्म जांच ने 5 माह में चोर को न्यायालय से दिलाई 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा*
Rajendra Devray
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Sat, Feb 8, 2025
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*चोरी के आरोपी की त्वरित विवेचना करने वाले प्रधान आरक्षक सुमित मीणा एवं टी आई वगेन की सूक्ष्म जांच ने 5 माह में चोर को न्यायालय से दिलाई 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा*
थाना पानसेमल क्षेत्र में घटित चोरी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी अरविंद पिता प्रकाश बर्डे (उम्र 18 वर्ष, निवासी बंधाराखुर्द) को दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दिनांक 24.08.2024 को फरियादी भूषण पिता रमेशचंद्र चौधरी, निवासी पानसेमल, ने थाना पानसेमल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मिठाई की दुकान "मनमोहन स्वीट्स" में एक अज्ञात व्यक्ति ने दुकान की शटर उचकाकर मिठाई, चॉकलेट एवं नगद 8000 रुपये चोरी करके ले गए रिपोर्ट के आधार पर थाना पानसेमल में अपराध क्रमांक 245/2024, धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर के निर्देशन में इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन विवेचक प्रआर 425 सुमीत मीणा द्वारा की गई। साक्ष्यों का मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्लेषण कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम परमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
प्रकरण की सतत मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर द्वारा की गई।
दिनांक 04.02.2025 को माननीय जेएमएफसी न्यायालय, खेतिया द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 331(4) बीएनएस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 305 बीएनएस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
*पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर ने थाना प्रभारी निरीक्षक मंशाराम वगेन, विवेचक प्रआर 425 सुमीत मीणा एवं विशेष लोक अभियोजक श्री के.एस. चौहान को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी हेतु शुभकामनाएँ दीं।*