मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
कलेक्टर ने 01 व्यक्ति को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश
बड़वानी 14 मई 2025/कलेक्टर सुश्री गुंचा सनोबर ने पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 01 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक बस स्टेण्ड अंजड़ निवासी पुष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र बंसल को मई माह में 20 एवं 31 तारीख को, जून माह में 15 एवं 30 तारीख को, जुलाई माह में 10 एवं 31 तारीख को थाना प्रभारी अंजड़ के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी अंजड़ को पूर्व से ही देंगे। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।