: अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा 9 माह त्वरित न्याय कर अंजड़ निवासी आरोपी तालीम उर्फ़ तालिब पिता सलीम खान निवासी आज़ाद नगर अंजड को छह माह की सजा सुनाई
Rajendra Devray
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Wed, Nov 20, 2024
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मात्र 9 माह में आया कोर्ट का फ़ैसला
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रात्रि में बे वजह घर में घुसने पर आरोपी को छः माह का कठोर कारावास और जुर्माना
अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा फ़रियादी महेश यादव के घर रात्रि में बे वजह घुसने के आरोप में आरोपित तालीम उर्फ़ तालिब पिता सलीम खान निवासी आज़ाद नगर अंजड को अपराध का दोषी पाते हुए छः माह के कठोर कारावास और पाँच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदंड की राशि जमा करने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा बताया गया की घटना इसी साल एक मार्च की रात्रि के समय की गाय बेड़ा की हे
जब फ़रियादी महेश यादव और उसका परिवार नींद में सोया हुआ था तभी आरोपी तालीम उसके घर की ऊपरी मंज़िल पर सीढ़ियों व एंगल के सहारे चढ़ गया था जिसे नींद खुलने पर महेश यादव ने पकड़ लिया था उसके द्वारा चिल्लाने पर उसका भाई मुकेश भी आ गया था दोनो ने आरोपी तालीम को पकड़ लिया था किंतु वह मौक़े से छूट कर भाग गया था ।
पुलिस थाना अंजड पर फ़रियादी महेश यादव के द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ।
प्रकरण में विवेचना अधिकारी बी.एस चौहान के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था ।
आरोपी के द्वारा अपने बचाव में न्यायालय में स्वयं के और वाहन मालिक के बयान करवाए गए की घटना की रात्रि को वे इंदौर माल वाहक वाहन ले कर गया हुआ था किंतु न्यायालय द्वारा आरोपी के बचाव का एक सिरे से ख़ारिज करते हुआ उसे दोषी करार दिया गया ।