Rajendra Devray / Sat, Oct 31, 2026 / Post views : 147
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धार के द्वारा सम्पूर्ण जिला पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन पर प्रतिबंध
धार, 31 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधन अधिनियम 2002 एवं 2023) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धार श्री राजीव रंजन मीणा ने जिले के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश दिनांक 31.10.2026 से 30.06.2027 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश का कारण:
जिले में वर्ष 2026 में अब तक औसत वर्षा मात्र 495.0 मि.मी. दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष 2025 में 863.60 मि.मी. वर्षा हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 42.68% तथा सामान्य वर्षा 833.10 मि.मी. की तुलना में 40.58% कम वर्षा हुई है। नवम्बर माह से ही भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले के 13 विकासखण्डों में से 4 विकासखण्ड धार, नालछा, बदनावर, धरमपुरी अतिदोहित श्रेणी में तथा तिरला, मनावर अर्द्धदोहित श्रेणी में शामिल हैं। कई पेयजल स्रोतों के सूखने से आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंधात्मक प्रावधान:
1. अधिनियम की धारा-6(1) के तहत जिले के समस्त जल स्रोतों यथा नलकूप, नदी, बांध, नहर, कुआं आदि से सिंचाई, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए जल दोहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु ही उपयोग की अनुमति होगी।
2. जिले में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा बिना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के नवीन नलकूप/बोरवेल का खनन प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय पेयजल योजनाओं के कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
3. पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक निजी जल स्रोतों का आवश्यकता पड़ने पर अधिग्रहण किया जा सकेगा।
दण्ड का प्रावधान:
उक्त आदेश का उल्लंघन म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 2023 की धारा-9 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। प्रथम बार उल्लंघन पर 5,000/- रुपये तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध पर 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड अथवा 2 वर्ष तक के कारावास अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
कलेक्टर महोदय ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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