Sat, 07 Nov 2026
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: बड़वानी अवैध कालोनी काट कर लोगो को भुखंड विकय करने वाले कालोनाईजर को 03 वर्ष का कारावास व 3,05,000/- जुर्माना

बड़वानी अवैध कालोनी काट कर लोगो को भुखंड विकय करने वाले कालोनाईजर को 03 वर्ष का कारावास व 3,05,000/-  जुर्माना
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अवैध कालोनी काट कर लोगो को भुखंड विकय करने वाले कालोनाईजर को 03 वर्ष का कारावास व 3,05,000/- जुर्माना बडवानी :- लोगो की जरूरत तथा अपने घर के सपने का अनुचित फायदा उठा कर कुछ लोग अवैध कालोनी काट कर उसमें विकास का झुठा सब्जबाग दिखा कर भुखंड विकय करते आ रहे है। बडवानी नगर में ऐसे कई लोग है जिन्होने अवैध कालोनी काट कर लोगो के सपने पर कुठाराघात किया है। ऐसे कालोनाईजर से परेशान लोग इधर उधर भटकते रहते है किंतु उन्हे न्याय नही मिल पाता है। ऐसे ही एक अवैध कालोनाईजर जिसके द्वारा बडवानी नगर में कालोनाईजर तसव्वर मिर्जा के द्वारा एक अवैध कालोनी पुजा स्टेट के नाम से काट कर बगैर आवासीय व्यपवर्तन तथा मुलभुत सुविधाये उपलब्ध कराये बिना लोगो को भुखंड विकय कर दिये थे जिस पर प्लाट धारको के द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस थाना बडवानी में कालोनाईजर के विरूध्द प्रकरण दर्ज हुआ था । पिछले दिनों माननीय विशेष न्यायाधीश बडवानी श्री रईस खान के द्वारा बडवानी नगर के पुजा स्टेट कालोनी के कालोनाईजर तसव्वर मिर्जा पिता गुल मोहम्मद मिर्जा निवासी बडवानी को अवैध कालोनी काट कर बगैर सुविधा भुखंड विकय का 23.03 L दोषी पाते हुये -03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3,05,000/- जुर्माना की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव के द्वारा की गई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बडवानी नगर में कालोनाईर तसव्वर मिर्जा के द्वारा पुजा स्टेट कालोनी के नाम से एक अवैध कालोनी विकसित कर लोगो को भुखंड विक्रय कर दिये तथा कालोनाईजर के द्वारा लोगो को 8 से 10 महीने में समस्त सुविधाये उपलब्ध कराने का वादा किया गया। कालोनाईजर के द्वारा कालोनी का न तो आवासीय व्यपवर्तन कराया गया और ना ही मुलभुत सुविधाये उपलब्ध कराई गई। ऐसी स्थिति में उक्त कालोनी के 19 लोगो के द्वारा दिनांक 31-12-2013 को कालोनाईजर के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी बडवानी के समक्ष शिकायत की गई जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुये तहसीलदार बडवानी को कालोनी की जांच कर मुल भुत सुविधाये व अन्य जानकारी बाबद प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर सीएमओ नगरपालिका बडवानी द्वारा आरोपी कालोनाईजर के विरूध्द दिनांक 26-12-2020 को पुलिस थाना बडवानी में प्रकरण पंजीबध्द कराया गया । पुलिस बडवानी के द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेज एकत्र कर न्यायालय में आरोपी के विरूध्द धारा 420,467,468,471, भादवि तथा 339-ग म.प्र.नगरपालिका अधिनियम व धारा 59,172 मु राजस्व संहिता के तहत चालान पेश किया। जिस पर न्यायालय ने समस्त अधिकारीयों व कालोनीवासीयो के कथन न्यायालय में लिये गये । प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूध्द धारा 420 भादवि के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- जुर्माना तथा 339-ग म.प्र.नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,00,000/- जुर्माना की सजा से आरोपी को दंडित किया गया । प्रकरण में विशेष तथ्य यह है कि माननीय न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह लेख किया कि आरोपी के द्वारा अवैध रूप से कालोनी विकसित करने से शासन को राजस्व की हानि हुयी है साथ ही आरोपी कालोनाईजर के द्वारा बगैर व्यपवर्तन व सुविधा के प्लाट विकय किया जाना लोगो को परेशानीयों का सामना करना पडा । प्रकरण में अनुसंधान अजमेरसिंह अलावा उप निरीक्षक के द्वारा किया गया । उक्त जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक एस एस सिसोदिया के द्वारा दी गई।

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