Rajendra Devray / Wed, Mar 12, 2025 / Post views : 212


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बड़वानी में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
आरोपी अरुण उर्फ नितीन चौहान, सुमित चौहान और राहुल बामनिया को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
साथ ही प्रत्येक पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
तीनों आरोपी कोली मोहल्ला नवलपुरा बड़वानी के रहने वाले हैं।
घटना 24 अक्टूबर 2023 की रात की है। पीड़िता की बहन ने बताया कि उनकी बहन 2015 से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह किसी से ठीक से बातचीत नहीं कर पाती और खरगोन में उसका इलाज चल रहा है।
दशहरे की रात करीब 10 बजे परिवार खाना खाकर सो गया था।
पीड़िता घर के आगे कमरे में सोई थी।
रात 2:30 बजे जब बहन की नींद खुली तो पीड़िता कमरे में नहीं थी।
अगले दिन दोपहर में वह घर लौटी तो पीड़िता के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिले।
उसकी पीठ और गुप्तांगों पर भी चोट के निशान थे मानसिक अस्वस्थता के कारण पीड़िता आरोपियों के बारे में नहीं बता पाई।
इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने पैरवी की
जांच के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया और कड़ी सजा सुनाई गई।
शिवपाल सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में तकनीकी तथा मेडिकल साक्ष्य को संकलन एवं विधिक प्रमाणिकता के साथ न्यायालय में पेश किया जाकर सिद्ध करने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण को सिद्ध मानते हुए निर्णय दिया जिससे आम जनता में न्यायालय के प्रति सम्मान बड़ा है।
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