Rajendra Devray / Sat, Jan 31, 2026 / Post views : 304





न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष और गवाहों के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोप में दोषी पाया और सजा सुनाई न्यायालय ने फैसले के बाद पुलिस को डिप्टी कलेक्टर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है
वर्ष 2016 से 2024 तक यौन शोषण महिला पटवारी ने 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी उसने बताया कि 2016 से 2024 के बीच अभय सिंह खराड़ी अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार उनका शारीरिक शोषण कर संबंध बनाएं और उनका शोषण किया इस दौरान से चार से पांच बार बलात्कार किया गया
महिला ने भी बताया कि 22 दिसंबर 2023 की रात करीब 10:00 बजे जुलवानिया की गायत्री कॉलोनी स्थित उनके घर पर आरोपी ने मारपीट की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी
ब्लैकमेलिंग और धमकी देकर आरोपी महिला को ब्लैकमेल करता था वह उसके रिश्ते तुड़वा देता था
और फोन पर तेजाब डालने अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देता था
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बेहोश कर उसकी मांग में सिंदूर भरता था और फोटो खींच लेता था ताकि उसे अपनी पत्नी बताकर समाज से बदनाम किया जा सके
अफसर की पत्नी ने पटवारी पर कराई थी fir
अभियोजन शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी की पत्नी को फरियादी और उसके संबंधों पर शक था इसको लेकर विवाद हुए और आरोपी की पत्नी ने महिला पटवारी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था
आरोपी ने इसके बाद आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया और उसका केस में खत्म करवा दिया
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