महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवदेक श्री संजय वर्मा पिता श्री काशीराम वर्मा, उम्र 39 वर्ष, पद प्राथमिक शिक्षक, शासकीय विद्यालय मोरीपुरा, सकुल केन्द्र मदरानिया, विकासखण्ड ठीकरी जिला बडवानी, निवासी- मकान नम्बर 212, रजूर पोस्ट सिनगुन, तहसील व जिला खरगोन,
आरोपी :- श्री हीरालाल गुप्ता पिता श्री पन्नालाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पद-अतिथि शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदरानिया तहसील ठीकरी जिला बडवानी निवासी ग्राम मदरानिया तहसील ठीकरी जिला बडवानी
रिश्वत राशि- 6,600/- रू०
विवरण :- आवेदक ग्राम रजूर पोस्ट सिनगुन, तहसील व जिला खरगोन का निवासी है।
आवेदक शासकीय विद्यालय मोरीपुरा, सकुल केन्द्र मदरानिया, विकासखण्ड ठीकरी जिला बडवानी में प्राथमिक शिक्षक हूँ। मेरा दिनांक 18.01.2020 से अक्टूम्बर 2024 तक की वेतन विसंगति के अन्तर राशि का एरियर 1,33,805 रूपये का भुगतान होना था। एरियर राशि का भुगतान करवाने के लिये आवेदक शा.उ.मा.वि. मदरानिया जिला बडवानी में पदस्थ अतिथि शिक्षक / प्रभारी लेखापाल से मिला तो बातचीत में अनावेदक द्वारा एरियर राशि का भुगतान कराये जाने के एवज में आवेदक से 5 प्रतिशत राशि के हिसाब से 6,600/- रू. रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 28.04.2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया और आरोपी को शा. उ.मा.वि. मदरानिया के मेनगेट पर आवेदक से 6,600/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल-निरीक्षक श्री आनंद चौहान, निरीक्षक श्री राहुल गजभिये, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक आशीष नायडू, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक कृष्ण अहिरवार एवं चालक शेरसिंह ठाकुर