कुख्यात चोर को हुई चार साल की सजा
तीन दुकानों पर की थी एक साथ चोरी
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अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा लगभग साढ़े तीन साल पहले आवली रोड़ अंजड में स्थित आटा चक्की,किराना व हार्डवैअर दुकानों के रात्रि के समय एक साथ ताले तोड़कर किराना दुकान से 60 हज़ार रुपए नक़दी एवं हार्डवैअर दुकान से गल्ला पेटी चुरा लेने के आरोपित देवा उर्फ़ डेबा पिता रधेश्याम कोली निवासी गायबेड़ा अंजड को अपराध का दोषी पाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में चार साल का सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई साथ ही जुर्माना जमा नही करवाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा बताया गया की घटना लगभग साढ़े तीन साल पूर्व की हे आरोपी के द्वारा रात्रि लगभग तीन बजे फ़रियादी संदीप मोदी के आधिपत्य वाली आटा चक्की ,किराना एवं हार्डवैअर की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की थी जिसकी रिपोर्ट फ़रियादी संदीप मोदी ने थाने पर दर्ज करवाई थी तथा पुलिस के द्वारा संदिग्ध देवा उर्फ़ डेबा को गिरफ़्तार कर उससे चोरी के बारे में पूछताछ की गई थी तब उसके द्वारा चुराए हुए रुपए उसके पास होना बताया था,
पुलिस ने आरोपी के मकान गायबेड़ा से भी चुराए हुए रुपए बरामद किए थे तथा हार्डवैअर दुकान से चुराया हुआ लोहे का सरिया भी शराब दुकान के पास झाड़ियों में से आरोपी ने बरामद करवाया था।
प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी मुकेश भालसे के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था।
न्यायालय के सामने अभियोजन की और से फ़रियादी संदीप मोदी,निहाल मोदी साक्षीगण अमित सोलंकी,शिवम् धनगर,पुलिस अधिकारी गजेन्द्र सिंह व मुकेश भालसे के कथन करवाए गए जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई ।