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महिला से छेड़खानी करने वाले को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना
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अंजड- न्यायालय अंजड के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सोनी के द्वारा महिला के साथ बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने वाले व्यक्ति को अपराध का दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास व पाँच सौ रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि जमा कराने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया की घटना ढाई वर्ष पूर्व की हे घटना वाले दिन पिड़िता रात्रि लगभग आठ बजे घर के पास से अपने नित्यक्रम से वापस घर की और आ रही थी तभी आरोपी गुलाब पिता बाथु निवासी मालपुरा बघडी के द्वारा पीछे से आकर पिड़िता का हाथ बुरी निय्यत से पकड़ लिया था ।
पिड़िता के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की गई थी जिसकी विवेचना निरीक्षक सोनू सिटोले एवं प्रधान आरक्षक मुकेश यादव द्वारा की गई थी,विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी गुलाबके विरुद्ध साक्ष्य पाई जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहा से उसे जेल भेजा गया था ।