मारपीट करने के आरोपित को छह माह का सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा
अंजड- न्यायालय अंजड के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सोनी के द्वारा मारपीट करने के आरोपी जगदीश पिता शंकर डुडवे निवासी ग्राम काकरिया थाना ठीकरी को
फ़रियादी/आहत रोशनी के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास व एक हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया हे साथ ही जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया की घटना 24 अगस्त 2022 की शाम लगभग चार बजे ग्राम कुंडिया में फ़रियादी के घर के सामने की हे,उस दिन आरोपी के द्वारा फ़रियादी रोशनी के दादा मांगीलाल को अश्लील गालियाँ दे रहा था जिसे रोशनी ने रोका था उसी बात को लेकर आरोपी जगदीश ने रोशनी को भी माँ-बहन की गंदी गालियाँ देते हुएपत्थर से मारपीट की थी जिससे उसकी हाथ की कलाई,कमर व सिर पर गम्भीर चौट आई थी।
न्यायालय के सामने अभियोजन की और से आहत रोशनीएवं चश्मदीद साक्षी ममता बाई व कुसुम एवं पुलिस अधिकारी के कथन करवाए गए।