रेत चोरी के मामले में ट्रैक्टर चालक व मालिक को एक-एक साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड
अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा रेत चोरी के मामले में ट्रेक्टर चालक आरोपी छत्तर सिंग पिता कालूराम सिसोदिया एवं ट्रेक्टर मालिक अमिचंद पिता पन्नालाल दोनो निवासी ग्राम बरूफटक थाना ठीकरी को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक साल का सश्रम कारावास और एक-एक हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदंड की राशि जमा करवाने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की लगभग चार साल पूर्व पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन कर चोरी करने के मामले में उक्त ट्रेक्टर ट्राली को मय रेत के ज़ब्त किया था ।
खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा के द्वारा अग्रिम कार्यवाही कर प्रभारी अधिकारी को मामला प्रेषित किया था
पुलिस थाना ठीकरी के द्वारा प्रकरण में विवेचना की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ था तथा न्यायालय द्वारा अपने सामने खनिज विभाग, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य करवाई गई जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दी गई ।