Rajendra Devray / Sat, Jan 10, 2026 / Post views : 356


थाना – सेंधवा ग्रामीण
पुलिस चौकी – बिजासन
अप. क्र. – 17/2026
धारा – 303(2) भारतीय न्याय संहिता
जिला – बड़वानी
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 06.01.2026 को बड़ी बिजासन माता मंदिर में प्राप्त दान राशि को बैंक में जमा कराने हेतु ले जाते समय मंदिर परिसर की पार्किंग में खड़े संस्था के पिकअप वाहन से दान की नगदी से भरा बैग चोरी हो गया था। बैग में ₹1,34,000/- नगद रखे हुए थे।
उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी सुनील पिता सिंगा जाधव, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम राई द्वारा थाना सेंधवा ग्रामीण में दर्ज कराई गई, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/26 धारा 303(2) BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर तथा एसडीओपी सेंधवा श्री अजय वाघमारे के निर्देशन में अज्ञात आरोपियों की तलाश एवं चोरी गई संपत्ति की बरामदगी हेतु एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
टीम द्वारा तत्काल आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य इनपुट एकत्रित कर मात्र 02 दिन में आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
धनसिंह पिता बाबु चव्हाण, उम्र 56 वर्ष
अतुल पिता धनसिंह चव्हाण, उम्र 32 वर्ष
मिथुन पिता भरत चव्हाण, उम्र 34 वर्ष
निवासी — बहादुर गली, मराठी शाला के पास,
ग्राम सोनंद, थाना संगोला, जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)
जप्त मशरूका
चोरी की नगदी ₹1,34,000/-
एक वैगनआर कार क्रमांक MH 45 AQ 5637, अनुमानित कीमत ₹6,00,000/-
गिरफ्तार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष भूमिका
इस त्वरित व सफल कार्रवाई में—
निरीक्षक ओ.पी. चौगड़े,
उनि रोहित पाटीदार,
सउनि संजय पाटीदार,
आरक्षक 373 नारायण,
आरक्षक सुनील वास्कले,
आरक्षक 591 नीरज डांगरे,
सायबर सेल बड़वानी से प्र.आर. 180 योगेश पाटील,
थाना सेंधवा ग्रामीण का समस्त स्टाफ एवं
नगर सुरक्षा समिति बिजासन के सचिन जायसवाल की सराहनीय भूमिका रही।
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