: कलेक्टर बड़वानी के आदेश से भण्डारदा सोसायटी के अब्दुल मजीद शेख समिति प्रबंधक, एवं मनीष यादव सेल्समेन उचित मूल्य दुकान के खिलाफ 41 लाख 37 हजार के गबन करने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
Rajendra Devray
/
Sat, Jan 18, 2025
/
Post views : 334
अब्दुल मजीद शेख समिति प्रबंधक एवं मनीष यादव सेल्समेन उचित मूल्य दुकान भंडारदा के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर
बड़वानी 18 जनवरी 2025/डॉ राहुल हरिदास फटिंग कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिलावद द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान भंडारदा की जांच श्री भूरमल बामने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। जांच के दौरान राशन दुकान में गेहूं 806 क्विंटल एवं चावल 429 क्विंटल का अवैध विक्रय कर राशन की कालाबाजारी की जाना पाया गया। जिसका प्रकरण निर्मित करते हुए श्री भूपेंद्र रावत एसडीएम बड़वानी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा समिति प्रबंधक एवं सेल्समैन को दोषी पाए जाते हुए, 41 लाख 36 हजार 900 रुपए के राशन की कालाबाजारी करने हेतु वसूली का आदेश जारी किया गया। साथ ही गंभीर अपराध होने से तत्काल पुलिस थाना सिलावद में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। एसडीएम न्यायालय के आदेश के पालन में श्री भूरमल बामने द्वारा रात्रि को पुलिस थाना सिलावद में अब्दुल मजीद शेख समिति प्रबंधक एवं मनीष यादव सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।