: अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय के द्वारा किसानों के साथ छल कर उपज का पैसा नही देने वाले दिलीप जगदीश राठोर को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
Rajendra Devray
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Sat, Nov 30, 2024
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*किसानों के साथ न्यायलय ने किया न्याय
कपास ख़रीदकर छल करने वाले व्यापारी
को दो साल की सज़ा और जुर्माना
अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय के द्वारा किसानों के साथ छल करने के आशय से बेईमानीपूर्वक कपास ख़रीद कर किसानो को रुपया नही देने के मामले में कपास व्यापारी आरोपी दिलीप पिता जगदीश राठौर निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग थाना अंजड को अपराध का दोषी पाते हुए दो साल का सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया साथ ही न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा बताया गया की घटना लगभग चार साल पहले की हे आरोपी दिलीप राठौर के द्वारा गाँवो में जाकर किसानों से उनकी कपास की उपज की ख़रीदी उधारी में झूठ बोलकर की जाती थी की वे उनका रुपया आठ-दस दिन में दे देगा लेकिन उसके द्वारा किसानों का रुपया नही लोटाया जाता था।
ग्राम साली,कांसेल एवं अंजड क्षेत्र के आस पास के रमेश पिता गोपाल,रामा बर्फ़ा,सचिन सोलंकी,सुनील परिहार,केलाश,किशोर,भारत,हरजी पंवार,आदि किसानों का कपास रुपए बाद में देने का विश्वास दिलाकर आरोपी दिलीप के द्वारा ख़रीदा गया था किंतु किसानो के द्वारा बार बार रुपयों की माँग करने पर भी उसने किसानो का रुपया नही लोटाया ।
किसानो के द्वारा आरोपी के उक्त कृत्य की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी तथा भारतीय किसान संघ को भी की गई थी
आरोपी दिलीप के द्वारा किसान रमेश के द्वारा उसके कपास के रुपयों की माँग करने पर उसे एक लाख का चेक दे दिया गया था उस चेक को किसान द्वारा भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर उसके खाते में भुगतान योग्य राशि भी नही होने से चेक बैंक से अनादरित हो गया था!
पुलिस थाना अंजड में आरोपी दिलीप के ख़िलाफ़ किसानो के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज होने के बाद तत्कालीन निरीक्षक तारा मंडलोई एवं पुलिस अधिकारी कमलेश सावनेर के साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय के सामने पेश किया था।
न्यायालय के सामने अभियोजन की और से पीड़ित किसानो,कपास भरकर लाने वाले पिकअप चालक इमरान,किसान संघ के मंशारम,आरोपी के मुनिम विकी उर्फ़ विकास एवं पुलिस अधिकारीगण के बयान करवाए गए जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई ।