मारपीट करने के चार आरोपियों को छः माह का सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा
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अंजड- न्यायालय अंजड के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सोनी के द्वारा आरोपीगण श्रीराम उर्फ़ शिवराम पिता लक्ष्मण,गोविंद पिता लक्ष्मण,चंदर सिंह पिता रणजीत,एवं विनोद पिता रणजीत सभी निवासी ग्राम कुंडिया थाना ठीकरी को
फ़रियादी/आहत राजेश व बद्री से मारपीट करने के मामले में दोषी करार देते हुए सभी आरोपियों को छः माह के कठोर कारावास व एक हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया हे साथ ही जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर प्रत्येक को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया की घटना दस जुलाई 2023 की शाम लगभग चार बजे ग्राम कुंडिया नानुराम के ढाबे के सामने की उस दिन गाँव में पंचायत बेठी थी जिसमें आरोपी श्रीराम के द्वारा फ़रियादी राजेश को माँ-बहन की गंदी गालियाँ देते हुए मारपीट की थी जिससे उसकी दाहिनी आँख के पास गम्भीर चौट आई थी उसी समय अन्य आरोपीगण गोविंद,विनोद,चंदर ने राजेश व बीच बचाव करने आए बद्री के साथ भी मारपीट की थी
न्यायालय के सामने अभियोजन की और से आहतगण राजेश व बद्री एवं चश्मदीद साक्षी रामा व गेंदिया एवं पुलिस अधिकारी के कथन करवाए गए।