: बड़वानी साख संस्थाओं में जमाकर्ता अपनी रिस्क पर कराये राशि जमा डूबने पर-सहायक आयुक्त सहकारिता , पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप एवं सहायक पंजीयक जिम्मेदार नही होंगे।
साख संस्थाओं में जमाकर्ता अपनी रिस्क पर कराये राशि जमा-सहायक आयुक्त सहकारिता
बड़वानी 06 सितम्बर 2024/सहायक आयुक्त सहाकारिता श्री सुरेश सांवले ने आयुक्त सहकारिता भोपाल से प्राप्त पत्रानुसार जिले की समस्त शहरी साख संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रशसक एवं प्रबंधकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वह अपने संस्थाओं के बाहर सूचना पटल पर यह सूचना चस्पा करवाये कि साख संस्थाओं में सदस्य अपनी रिस्क पर राशि जमा करावे। साख संस्थाओं द्वारा जमाकर्ताओ की राशि का भुगतान नही किया जाता है तो इसके लिए पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप एवं सहायक पंजीयक जिम्मेदार नही होंगे।
सहायक आयुक्त सहकारिता श्री सुरेश सांवले से प्राप्त जानकारी अनुसार शहरी साख संस्थाओं द्वारा गैर सदस्यों से आर्थिक समव्यवहार करना बैंकिंग की श्रेणी में आता है। जिस हेतु शहरी साख संस्थाओं के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लायसेंस नही होता है अर्थात् शहरी साख संस्थाओं द्वारा बैंकिंग कार्य करना भी बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट का उल्लंघन होकर वर्जित होने के साथ-साथ आपराधिक एवं धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य है।
शहरी साख संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय यथा जमा प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना इत्यादि में पंजीयक का कोई सीधा हस्तक्षेप नही होता है। शहरी साख संस्थाओं के समस्त सदस्यो, जमाकर्ताओ एवं आम जनता को शहरी साख संस्थाओं के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संस्थाएं अपने सदस्यों के प्रति जिम्मेदार होती है एवं दैनिक रूप से पंजीयक के प्रशासकीय नियंत्रण में नही होती है।