: विशेष न्यायाधीश बड़वानी रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी खडकसिंह, निवासी मोहिपुरा द्वारा मृतक दिनेश, निवासी आवली से अधिक ब्याज वसूलने के कारण आत्म हत्या के प्रकरण में 7 वर्ष एव 25 हजार जुर्माने की सुनाई सजा
Rajendra Devray
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Tue, Dec 17, 2024
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एक लाख तीस हजार रूपये उधार दी गई राशि के बदले ब्याज पर ब्याज जोड़ कर आठ लाख रूपये की अत्यधिक राशि को भुगतान किये जाने हेतु मृतक को आत्महत्या करने हेतु मजबूर करने वाले आरोपी को को 7 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये से अर्थदण्ड
बड़वानी 17 दिसम्बर 2024/ विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी खडकसिंह, निवासी मोहिपुरा द्वारा मृतक दिनेश, निवासी आवली को टुकडों टुकडों में 1 लाख 30 हजार रूपये दिये थे। जिस पर अभियुक्त द्वारा ब्याज पर ब्याज जोड कर 8 लाख रूपये के लगभग वसूलने के आरोप में आरोपी को धारा 306 मा. द.वि. व धारा 4 मध्यप्रदेश ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम के अपराध दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन अनुसार कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05 अगस्त 2020 को ग्राम सेगांव में कुंए में मृतक की फांसी लगाये जाने से मृत्यु हो जाने से मृतक दिनेश का शव निकाला गया। जिसके जेब में एक सुसाईड नोट मिला जो मृतक दिनेश द्वारा कलेक्टर को इस आशय का लेख किया गया था कि उसने अभियुक्त खडकसिंह से टुकडों- टुकड़ों में 1 लाख 30 हजार रूपये लिये थे, जिस पर 13 अप्रैल 2020 को 3 लाख रूपये दिये थे, उसके उपरांत भी ब्याज 31 जुलाई 2020 तक 8 लाख रूपये रूपये बनाया।
उक्त 8 लाख रूपये का मृतक ने जमीन बेच कर अभियुक्त को दिये थे, उसके बाद भी अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देकर स्टांप लिखवाया व सिर्फ साईन करने को बताया, उसे कहा कि और पैसे देना नहीं तो 8 हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज लूंगा नहीं तो केस कर दूंगा और एक महिला से फोन लगा कर धमकी दिलवाता था। जिसका नंबर 7566499693 है तथा अभियुक्त शराब पी कर गाली गलौच करना व थाना अंजड पर रिपोर्ट नहीं लिखे जाने व बार- बार फोन कर धमकी देना, जिससे मृतक मानसिक रूप से प्रताडित करना लेख है।
उक्त प्रताडना से तंग आकर मृतक दिनेश ने सुसाईड नोट लिख कर बाबुलाल के खेत के कुंए में रस्सी से गले में फासी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली, जिस पर से पुलिस थाना अंजड द्वारा अनुसंधान में अभियुक्त के पास से मृतक दिनेश के कोरे स्टांप, कोरे चौक व अन्य लोगों के भी कोरे कोरे स्टांप जब्त कर हस्तलिपी विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुसंधानकर्ता निरीक्षक तारा मण्डलोई द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्षीगण पर विश्वास करते हुए आरोपी को दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा मृतक की पृष्ठभूमि को देखते हुए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी को भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई।