दूर्घटना के मामले में आरोपी को ढाई वर्ष का सश्रम कारावास व जूर्माना
शराब के नशे में था आरोपी
अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्याायालय द्वारा पाँच वर्ष पूर्व में हुये एक्सी डेंट के मामले में ग्राम भोईंदा थाना बलकवाडा निवासी बहादुर पिता गबरू को घटना का दोषी पाते हुये विभिन्न धाराओं में दोषी पातें हुये ढाई वर्ष, कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा साथ ही एक हज़ार पाँच सौ रुपए की राशि बतौर जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी के द्वारा बताया गया की घटना के दिन शाम छः बजे मनोज पिता देवीसिंघ उसकी मोटर साइकल लेकर घटवा सुगर फ़ैक्टरी आ रहा था तभी करामतपुरा और राजलबाबा के बीच में आरोपी बहादुर के द्वारा सामने से मनोज की मोटर साइकल को टक्कर मार दीं थी जिससे उसके शरीर पर गम्भीर चोटें आकर उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई थी ।
पुलिस द्वारा आरोपी बहादुर का चिकित्सकीय जाँच करवाई गई थी जिसमें घटना के समय उसके शराब पिए हुए होने की पुष्टि हुई थी तथा जाँच करने वाले चिकित्सक के द्वारा भी न्यायालय के सामने भी आरोपी के द्वारा जाँच के समय शराब के नशे में होने के बारे बयान दिए थे ।मौक़े पर घटना के समय उपस्थित गवाह राजेंद्र और जयपाल ने भी न्यायालय को आरोपी बहादुर के द्वारा ही उनके सामने मनोज की मोटर साइकल को टक्कर मारना बताया था
न्याययालय द्वारा आरोपी बहादुर को न्यायालय के अभिलेख पर आई चश्मदीद साक्षीयों की साक्ष्य के आधार पर विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया जिसमें मनोज की दूर्घटना मे हुई मत्यु के संबंध में आरोपी बहादुर को ढाई वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार पाँच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडीत किया गया ।