Rajendra Devray / Fri, Dec 5, 2025 / Post views : 325
निवासी-वर्तमान श्री निवास कॉलोनी मरदानिया ग्राम जलूद पंचायत खरगोन मूल निवासी ग्राम सीनखेडा तहसील व जिला खरगोन
रिश्वत राशि 25,000/-
विवरण: आवेदक ग्राम खारिया तहसील महेश्वर जिला खरगोन का रहने वाला है तथा खेतीबाडी करता है। आवेदक ने अपनी पत्नी श्रीमती रिंकू चौहान के नाम से खसरा नम्बर 7/1/2 के कुल रकबा 3.035 हेक्ट. भाग की कृषि भूमि 1.50 लाख एवं आवेदक के भाई श्री किशोर चौहान ने आवेदक की भाभी श्रीमती अनिता चौहान के नाम से खसरा नम्बर 7/1/2 के कुल रकबा 3.035 हेक्ट. भाग की कृषि भूमि 1.50 लाख रुपये में दिनांक 29. 09.2025 को कय की थी। आवेदक एवं उसके भाई द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि के नामांतरण हेतु रजिस्ट्रीयों की छायाप्रतियां आवेदक द्वारा पटवारी श्री छतरसिंह चौहान को दी गई। आवेदक एवं उसके भाई द्वारा कय कृषि भूमि के नामांतरण किये जाने के एवज में आरोपी श्री छतरसिंह चौहान, पटवारी हल्का नम्बर 24, 25 टप्पा मण्डलेश्वर तहसील मण्डलेश्वर जिला जिला खरगोन द्वारा आवेदक से 1,00,000/- रू. रिश्वत की मांग की गई। आवेदक द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी 50,000/- रू. में नामांतरण करावा देने के लिये राजी हो गया।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 05.12.2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया। आरोपी श्री श्री छतरसिंह चौहान, पटवारी हल्का नम्बर 24. ग्राम खारिया तहसील महेश्वर जिला खरगोन को आवेदक से प्रथम किश्त की राशि 25,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल कार्यवाहक उपुअ श्री आनंद चौहान, कार्यवाहक प्रआर श्री रणजीत द्विवेदी, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री सतीश यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक आशीष नायडू एवं आरक्षक श्री चन्द्रमोहन बिष्ट
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