मछलगांव बीटगार्ड के वनरक्षक आजम खान को 1900 रूपये की रिश्वत लेने के एवज में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा बताया गया है की आवेदक श्री सिगदार डुडवे द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर इस आशय से आवेदन किया कि आवेदक का ग्राम पालड़ी पंचायत पोखर बुजुर्ग, भीकनगांव जिला खरगोन में वनभूमि पर करीब 12 सालों से पट्टा है जिस पर आवेदक खेती-बाडी कर अपने परिवार का का भरण पोषण करता है। वर्ष 2016-17 में आवेदक के ग्राम वासियों वन भूमि पर पट्टा धारकों को पट्टे की जमीन का वन विभाग द्वारा सर्वे कर ग्राम वासियों को पट्टे आवंटित किये जाने थे, जिसके संबंध में ग्राम वासियों ने शासन की योजना तहत आवेदन किये थे पर अभी पट्टे ग्राम वासियों के नाम से नहीं हुए। इस संबंध में करीब दो माह पहले आवेदक सिगदार, उसका काका नाहारसिह डुडवे और ध्यानसिंह वन विभाग के भीकनगांव स्थित आॅफिस में जाकर उनके गांव के बीट के वनरक्षक आजम खान से मिले तो अनावेदक ने उन्हें बताया कि तुम्हारी फाईल यहां नहीं है। एसडीएम आॅफिस जाकर पता करो। आवेदक व उसके साथी एसडीएम आॅफिस में जाकर पता किया तो वहां पर उनकी फाईल नहीं मिली। इस पर से आवेदक व उसके साथी उनके बीट के वनरक्षक आजम खान से मिले तो उसने कहा कि दुबारा आवेदन करों मैं मौका पंचनामा तैयार करके पट्टा दिलवा दुंगा, मेरा ध्यान रखना। आवेदक व उसके साथियों से 1000-1000 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई। आवेदक वनरक्षक आजम खान को रिश्वत नहीं देना चाहता था। दिनांक 13.07.2019 को विपुस्था लोकायुक्त टीम द्वारा वन रक्षक आजम खान को 1900 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया। व अपराध क्रमांक 148 /19 पर दर्ज किया गया माननीय न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा विचारण पूर्ण होने पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए माननीय श्रीमान राजकुमार चैहान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष (भ्र.निवा.अधि.) न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी आजम खान को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गय
विशेष लोक अभियोजक
मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र.