*हत्या के आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से करवाया आजीवन कारावास व 25000 /- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित*
‘’ऑपरेशन संकल्प‘’ के तहत दिनांक 17.12.2023 को फरियादी कुवरसिंह पिता किलांग्या बारेला उम्र 40 वर्ष नि. जुनापानी फल्या ग्राम पांचपुला उत्तर थाना सिलावद ने रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक को आरोपी नानिया पिता आकला सस्ते जाति बारेला उम्र 35 वर्ष नि. जुनापानी फल्या ग्राम पांचपुला उत्तर ने जमीन हिस्से बंटवारे को लेकर मृतक कलरसिंह पिता सुमारिया बारेला उम्र 50 वर्ष नि. पांचपुला उत्तर को सिर में लकडी मारकर हत्या कर दी । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिलावद पर अप.क्र. 285/2023 धारा 302,201 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना समयावधि में पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 321/19 दिनांक 31.12.19 का तैयार किया गया दिनांक 08.01.20 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय बडवानी पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बड़वानी श्री महेन्द्र कुमार जैन न्यायालय बड़वानी द्वारा आरोपी को दिनांक 19.12.2024 को आजीवन कारावास एवं 25000/- हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*उक्त कार्यवाही में उनि. वीरबहादुरसिंह चौहान थाना प्रभारी सिलावद जिला बड़वान, सउनि. किशोर जायसवाल, 3.प्रआर 459 राकेश, 4.प्रआर 137 बाबूलाल निगोले, 5.प्रआर 349 यशवन्त यादव, 6.आर 566 ज्ञानेश्वर तायड़े की सराहनीय भूमिका रही।*
पुलिस अधीक्षक बड़वानी ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।