Rajendra Devray / Fri, Dec 19, 2025 / Post views : 331

मनावर विकासखंड शिक्षा स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र, मनावर जिला धार के पत्र क्रमांक 2025/175 मनावर दिनांक 08/दिसंबर 25 के अनुसार प्रताप मारी, प्रधान पाठक, माध्यमिक विद्यालय, अजन्दीमान विकासखंड मनावर के द्वारा संस्था में शराब पी कर आने, के मामले को लेकर 08/12/2025 को जनशिक्षक एवं सरपंच के द्वारा शाला अवलोकन के दौरान बच्चों के साथ दुव्र्व्यवहार एवं अपशब्दों का प्रयोग किये जाने तथा दिनांक 04 दिसंबर 25 से 09 दिसंबर 25 तक अंग्रेजी विषय के प्रशिक्षण हेतु जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान धार हेतु कार्यमुक्त किया जाने के उपरांत भी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने, आपके उपरोक्त कृत्य के लिए संस्था के स्टाफ एवं छात्र-छाओं के हस्ताक्षरित मौका पंचनामा प्रस्तुत किये जाना पदीय दायित्व का निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रताप माली प्रधान पाठक को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावाधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया
निलंबन कालावधि में प्रताप माली प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय सरदारपुर नियत किया गया और श्री माली को मूलभूत नियम 53 के प्रावधान के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी का आदेश जारी किया गया
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