ब्यूरो चिफ अनिल जटिया
अवैध हथियार एक नाल टोपीदार 02 बंदुके, छर्रे, बारूद व गुप्ती के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार
प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड अभियान के तहत बलवीरसिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व गजेन्द्र सिह राव पुलिस उप अधीक्षक वृत्त प्रतापगढ के मार्गदर्शन में थानाधिकारी थाना प्रतापगढ दीपक कुमार बंजारा पु.नि. के नेतृत्व में दिनांक 14.12.2024 को थाना प्रतापगढ़ की टीम द्वारा एक फार्म हाउस से ईरशाद पिता अब्दुल वहाब शेख निवासी बावडी मोहल्ला प्रतापगढ़ के कब्जे से अवैध एक नाल टोपीदार 02 बंदुक व छर्रे, बारूद व अवैध गुप्ती जब्त की जाकर अभियुक्त ईरशाद पिता अब्दुल वहाब शेख निवासी बावडी मोहल्ला प्रतापगढ को गिरफ्तार किया जाकर थाना प्रतापगढ पर प्रकरण संख्या 591/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। घटना का विवरण दिनांक 14.12.2024 को जरिये मुखबीर सुचना मिली कि हाट सालमगढ क्रेशर के पास स्थित एक फार्म हाउस के अंदर एक व्यक्ति बन्दुक लेकर बैठा है। थानाधिकारी थाना प्रतापगढ द्वारा इस सबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय विनीत कुमार बंसल को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार थाना प्रतापगढ से टीम का गठन किया गया। थाना प्रतापगढ़ की टीम द्वारा फार्म हाउस के अंदर जाकर तलाशी ली गई तो फार्म हाउस के अंदर एक कमरे में ईरशाद पिता अब्दुल वहाब शेख निवासी बावडी मोहल्ला प्रतापगढ बैठा हुआ मिला। जिसके पास अवैध एक नाल टोपीदार 02 बंदुके एक कपडे की थैली, दो एल्युमिनियम की डिब्बी छोटी व बडी लोहे की धारदार गुप्ती धारदार लोहे का छुर्रा व कपडे की थैली में 134 नग लोहे के छर्रे व बडी डिब्बी में बारूद मिला तथा छोटी डिब्बी में पितल के बंदुक के घोडे के पास लगाने की टोपियां मिली। जिस पर पुलिस टीम द्वारा ईरशाद से उक्त हथियारों के लाईसेंस के बारे में पूछा तो नही होना बताया। टीम द्वारा ईरशाद के कब्जे में अवैध हथियार होना आर्म्स एक्ट का अपराध होने से अभियुक्त ईरशाद पिता अब्दुल वहाब शेख निवासी बावडी मोहल्ला प्रतापगढ को गिरफ्तार कर अवैध हथियारों को जब्त किया जाकर थाना प्रतापगढ पर प्रकरण संख्या 591/2024 धारा 3/25 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।