मारपीट करने वाले आरोपी को छः माह का कारावास
अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सोनम शर्मा के न्यायालय द्वारा ढाई साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपित किशन पिता रामसिंघ निवासी टांडा फलियाँ तलवाड़ा बुजुर्ग को अपराध का दोषी पाते हुए छः माह का सश्रम कारावास और एक सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदण्ड की राशि जमा नही करवाने पर 15दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की घटना ढाई वर्ष पूर्व की उस दिन फ़रियादी श्याम उसके घर के सामने बैठा था तभी आरोपी किशन के द्वारा उसे अश्लील गालियाँ दी गई थी तथा किराना दुकान पर सामान लेने आई हुई उसकी पत्नी अनिता को भी अश्लील गालियाँ देते हुए सामने कपाल पर चाकू मार दिया था जिससे उसे चोट आई थी।
फ़रियादी श्याम के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड पर लेखबद्ध करवाई गई थी।
प्रकरण में प्रधान आरक्षक देवेंद्र पाटीदार के द्वारा साक्ष्य संकलन कर अपराध में प्रयुक्त चाकू को आरोपी किशन से ज़ब्त कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया था।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा फ़रियादी श्याम,आहत साक्षी अनिता,चश्मदीद साक्षी प्रकाश व सोहन,पुलिस अधिकारी एवं चिकित्सक के कथन करवाए गए जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी किशन को सजा सुनाई गई।