: अंजड़ न्यायालय ने सुनाया फैसला रेत चोरी के आरोपी को दो साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड, ट्रैक्टर मालिक कपिल पिता तोताराम यादव निवासी धनोरा पर सात हजार का अर्थदंड लगाया
Rajendra Devray
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Wed, Jun 26, 2024
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मामला रेत चोरी का
आरोपी को दो साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड, ट्रैक्टर मालिक को भी सजा
अंजड- न्यायालय अंजड के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सोनी के द्वारा ग्राम धनोरा की भोंगली नदी से ट्रैक्टर ट्राली में काली रेती की चोरी कर ,परिवहन करने के मामले में आरोपी गणेश पिता बुधा बारेला निवासी ग्राम धनोरा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व आठ हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया हे साथ ही जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर पाँच माह की अतिरिक्त सजा भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया,साथ ही काली रेती की चोरी जीस वाहन से की जा रही थी उसके मालिक कपिल पिता तोताराम यादव निवासी धनोरा को भी सात हज़ार रुपयों का अर्थदण्ड किया गया एवं उक्त अर्थदण्ड की राशि न्यायालय में जमा करने में चूक करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया की घटना चार साल पूर्व लगभग दो बजे ग्राम धनोरा भोंगली नदी भुरु के खेत के पास की हे ।
घटना वाले दिन तत्कालीन पुलिस अधिकारी कैलाश चौहान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की धनोरा भोंगली नदी पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्राली में बिना रायल्टी के काली रेती की चोरी कर बेचने के अंजड आने वाला हे।
पुलिस ने भोंगली नदी पर पहुँचकर आरोपी गणेश के क़ब्ज़े से काली रेती भरा हुआ ट्रैक्टर क्रमांक mp10A5429 मय ट्राली के ज़ब्त किया था।
प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा चश्मदीद गवाह ,ग्राम धनोरा के तत्कालीन पटवारी गजेंद्र सोलंकी,पुलिस अधिकारी कैलाश चौहान के कथन करवाए गए।
उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 57 के अंतर्गत आरोपी के द्वारा भोंगली नदी से चुराई हुई रेती को राज्य सरकार के क़ब्ज़े व आधिपत्य की सम्पत्ति मानते हुए उसे दोषसिद्ध किया गया ।