: अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा मारपीट करने के तीन आरोपियों को घटना का दोषी पाते हुए उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपी को ढाई साल का कारावास की सजा सुनाई
Rajendra Devray
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Thu, Oct 24, 2024
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साल 2021 का मामला
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मारपीट करने वाले तीनो आरोपियों को ढाई साल का कारावास व अर्थदंड
अंजड - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा मारपीट करने के तीन आरोपियों को घटना का दोषी पाते हुए उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपी को ढाई साल का कारावास और प्रत्येक आरोपी को एक हज़ार पाँच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया तथा जुर्माने की रक़म जमा करने में चुक करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की घटना वर्ष 2021 की हे घटना वाले दिन फ़रियादी हिरदाराम उसके रिश्तेदार मंशाराम को बड़वानी अस्पताल भर्ती करवाकर मोटरसाइकल से मनोहर धनगर के साथ आवली बसाहट आया था जंहा पर पहले से घात लगाए कार में बैठे (1)सुनील पिता गंगाराम (2)अभिशेख पिता रामलाल (3) शिवम् पिता विजय सभी निवासीगण राजपुर के द्वारा लकड़ीयों से उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसकी उल्टे पैर की हड्डी टूट गई थी तथा बीच बचाव करने आए उसके पुत्र शिवशंकर के साथ भी आरोपीगण ने लकड़ियों से मारपीट की थी ।
अभियोजन की और से आहतगण हिरदाराम,शिवशंकर,गोविंद ,मानकुवर बाई अनुसंधान अधिकारी,चिकित्सा अधिकारी के कथन करवाए गए जिसके आधार पर आरोपीगण को न्यायालय द्वारा सजा दी गई ।